Hush Money Case: न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार (16 दिसंबर) को एक न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सेक्स स्कैंडल को छिपाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की सजा बरकरार रहनी चाहिए. उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति (President-Elect) के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस निर्णय को निरस्त कर दिया है.
ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति पद के दौरान उन पर यह मामला लटका रहने से उनकी शासन करने की क्षमता बाधित होगी. पहले उन्हें 26 नवंबर को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन 5 नवंबर के चुनाव में ट्रंप द्वारा डेमोक्रेटिक उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराने के बाद जस्टिस जुआन मर्चेन ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था.
इस फैसले से यह संभावना बढ़ गई है कि ट्रंप एक गंभीर अपराध के साथ ह्वाइट हाउस में प्रवेश करने वाले पहले राष्ट्रपति बन सकते हैं, जबकि जूरी के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित है.
ट्रंप का आरोपों से इनकार
मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय के अभियोजकों, जिन्होंने यह मामला सामने लाया था, ने कहा कि जूरी के फैसले को पलटने के ‘चरम उपाय’ के अलावा भी ऐसे उपाय थे, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय आपराधिक मामले से ध्यान भटकाने के बारे में ट्रंप की चिंताओं को कम कर सकते थे.
यह मामला ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन (Michael Cohen) द्वारा एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स (Pornstar Stormy Daniels) को दिए गए 1,30,000 डॉलर के भुगतान से जुड़ा है. यह भुगतान 2016 के चुनाव से पहले ट्रंप के साथ एक दशक पहले हुए यौन संबंध के बारे में चुप्पी साधने के लिए किया गया था, जबकि ट्रंप इस बात से इनकार करते हैं.
बीते मई महीने में मैनहट्टन की एक जूरी ने ट्रंप को भुगतान को छिपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी पाया था. यह पहली बार था, जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति (पूर्व या वर्तमान) को किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था या उस पर आरोप लगाया गया था. डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया और मामले को डेमोक्रेट ब्रैग द्वारा उनके 2024 के अभियान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया.
भारत एक्सप्रेस
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