अजब-गजब

40 साल में 12 बार शादी और तलाक, ऑस्ट्रियाई कपल की अजीबोगरीब कहानी, जानें क्या है पूरा मामला

क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कपल बार-बार शादी करे और हर बार तलाक ले ले? ऑस्ट्रिया में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला और उसके पति ने 43 साल में 12 बार शादी की और तलाक लिया. यह कहानी जितनी अजीब है, उतनी ही हैरान कर देने वाली भी. बार-बार शादी और तलाक लेने के पीछे उनका असली मकसद क्या था? यह मामला जितना रोचक है, उतना ही पेचीदा भी.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला ऑस्ट्रिया के ग्राज़ (Graz) शहर का है, जहां एक 73 वर्षीय महिला और उसके पति पर बार-बार शादी और तलाक के जरिए पेंशन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है. 1981 में महिला के पहले पति की मौत के बाद उसे विधवा पेंशन मिलनी शुरू हुई. लेकिन 1982 में उसने दूसरी शादी कर ली, जिससे विधवा पेंशन बंद हो गई.

हालांकि, दूसरी शादी के बाद उसे $28,405 (करीब 23 लाख रुपये) का मुआवजा मिला. इसके बाद, 1988 में उसने अपने दूसरे पति से तलाक ले लिया और विधवा पेंशन दोबारा शुरू हो गई. इस तलाक के कुछ समय बाद, महिला ने फिर अपने उसी पति से शादी कर ली. लेकिन शादी होते ही उसकी विधवा पेंशन बंद हो गई, और उसे एक बार फिर मुआवजा मिला. यही सिलसिला 43 साल तक चलता रहा. दंपति ने कुल 12 बार शादी और तलाक किया. हर तलाक के बाद महिला की विधवा पेंशन शुरू हो जाती थी, और हर शादी के बाद मुआवजा मिलता था.

धोखाधड़ी का मामला दर्ज

इस पूरे मामले ने तब तूल पकड़ा, जब 2022 में अपने 12वें तलाक के बाद महिला ने फिर से विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया. लेकिन इस बार पेंशन विभाग ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. पेंशन अधिकारियों ने उनके इस पैटर्न को संदिग्ध माना और मामला अदालत तक पहुंचा दिया.

मार्च 2023 में वियना की सर्वोच्च अदालत ने दंपति के मामले को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा, “बार-बार शादी और तलाक का यह तरीका पेंशन कानूनों का दुरुपयोग है. यह साबित हो गया है कि उनकी शादी कभी टूटी ही नहीं थी.”

अब स्टायरिया प्रांत की पुलिस ने इस दंपति के खिलाफ औपचारिक धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है. गवाहों ने भी पुष्टि की है कि दोनों का रिश्ता सालों से वैसा ही था और वे एक साथ रहते थे. हालांकि, दंपति ने दावा किया है कि वे कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं. लेकिन अधिकारियों ने उनके 12वें तलाक को मान्यता देने से इनकार कर दिया. इसका मतलब है कि वे अभी भी कानूनी रूप से शादीशुदा हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Prashant Rai

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