इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय जरा सी भी असावधानी से गलत जानकारी दर्ज हो जाना बहुत आम बात है. कभी कोई जरूरी डिडक्शन भरना छूट जाता है, तो कभी आमदनी या टैक्स के हिसाब-किताब में गड़बड़ी हो जाती है. अगर आपने भी रिटर्न सबमिट करने के बाद ऐसी कोई गलती पकड़ ली है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ‘डिस्कार्ड रिटर्न’ (Discard Return) फीचर आपकी यह परेशानी चुटकियों में हल कर सकता है.
आसान शब्दों में कहें तो यह फीचर आपको गलत भरी गई ITR को पूरी तरह डिलीट करके नए सिरे से बिल्कुल सही जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करने का मौका देता है.
यह सुविधा ओरिजिनल (Original), बिलेटेड (Belated) और रिवाइज्ड (Revised) तीनों तरह की ITR पर लागू होती है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि आपकी रिटर्न अभी तक इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफाई (e-Verify) न हुई हो. एक बार अगर e-Verification पूरा हो गया या आपने ITR-V की रसीद बैंगलोर (CPC) भेज दी, तो फिर आप इसे डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे.
ऐसे करें अपनी ITR डिस्कार्ड
‘डिस्कार्ड’ और ‘रिवाइज्ड’ रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर है. रिवाइज्ड रिटर्न में पुराना रिकॉर्ड पोर्टल पर मौजूद रहता है और केवल गलतियां सुधारी जाती हैं. जबकि डिस्कार्ड करने पर पुरानी रिटर्न का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है.
ऐसे में अगर आपने डेडलाइन के आखिरी दिन ITR फाइल की और बाद में उसे डिस्कार्ड कर दिया, तो अगली बार फाइल की गई रिटर्न ‘Belated Return’ मानी जाएगी, जिससे आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसलिए आखिरी तारीख का ध्यान रखते हुए ही इस विकल्प का सही इस्तेमाल करें.
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-भारत एक्सप्रेस
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