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income tax return

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 जुलाई 2026 है. अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो बिना देर किए इसे पूरा कर लें, वरना भारी जुर्माना और कई अन्य वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं.

e-Verification से पहले इस फीचर की मदद से आप पुरानी अनवेरिफाइड रिटर्न को पूरी तरह डिलीट करके नई ITR दाखिल कर सकते हैं. जानें पूरी डिटेल.

Income Tax Return Filing: पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं? जानिए सही ITR फॉर्म कैसे चुनें, जरूरी दस्तावेज, टैक्स व्यवस्था, ई-वेरिफिकेशन और 31 अगस्त 2026 की अंतिम तारीख से जुड़ी अहम जानकारी.

TR filing deadline Extended: अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं तो राहत की खबर है.

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है और कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है.

ITR Filling Last Date: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए रेजिडेंट व्यक्तियो के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

Income Tax Return: अगर आप इस साल किसी कारण से अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं है तो तुरंत करा लें वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में.

अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्‍सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है.

अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. घर बैठे आप इस आसान प्रोसेस से अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं. साथ ही आप अपने रिफंड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं.