Bharat Express

income tax return

ITR Filling Last Date: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए रेजिडेंट व्यक्तियो के लिए विलंबित और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है.

Income Tax Return: अगर आप इस साल किसी कारण से अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएं है तो तुरंत करा लें वरना आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. ऐसे में चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इसके बारे में.

अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्‍सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी पड़ सकती है.

अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की सोच रहे हैं तो इसमें परेशान होने की जरुरत नहीं है. घर बैठे आप इस आसान प्रोसेस से अपना ITR फाइल कर सकते हैं.

अगर आपका टैक्स टोटल देनदारी से ज्यादा कटा है तो आप इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिफंड ले सकते हैं. साथ ही आप अपने रिफंड का स्टेटस भी पता कर सकते हैं.

अगर लोग निर्धारित तारीख 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल कर देते तो उनको किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ती. हालांकि इसके लिए उस शख्स को लेट फीस भी चुकानी पड़ सकती है.

ITR 2022-23: महाराष्ट्र में 1.2 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न फाइल किया है. जबकि, लद्दाख में 114 लोगों ने आयकर रिटर्न (ITR) भरा है.

आयकर रिटर्न भरने के प्रोसेस में यह जरूरी है कि इसे वेरिफाई किया जाए. तय समय सीमा तक वेरिफाई नहीं किए जाने पर इसे अमान्य मान लिया जाता है.

अगर आप पैसों की लेनदेन करते हैं तो आपको जुलाई मंथ के दौरान कई चीजों को पूरा कर लेना चाहिए. जुलाई के दौरान इन कामों की डेडलाइन समाप्‍त हो रही है.

अगर आप पैसों की लेनदेन करते हैं तो आपको जुलाई मंथ के दौरान कई चीजों को पूरा कर लेना चाहिए. जुलाई के दौरान इन कामों की डेडलाइन समाप्‍त हो रही है.