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गलत ITR फाइल हो गई तो न हों परेशान! ‘Discard Return’ से डिलीट करें पुरानी फाइलिंग, जानें पूरी प्रक्रिया

e-Verification से पहले इस फीचर की मदद से आप पुरानी अनवेरिफाइड रिटर्न को पूरी तरह डिलीट करके नई ITR दाखिल कर सकते हैं. जानें पूरी डिटेल.

How To Fix Mistakes In Filed ITR Using Income Tax Discard Return Feature

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय जरा सी भी असावधानी से गलत जानकारी दर्ज हो जाना बहुत आम बात है. कभी कोई जरूरी डिडक्शन भरना छूट जाता है, तो कभी आमदनी या टैक्स के हिसाब-किताब में गड़बड़ी हो जाती है. अगर आपने भी रिटर्न सबमिट करने के बाद ऐसी कोई गलती पकड़ ली है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ‘डिस्कार्ड रिटर्न’ (Discard Return) फीचर आपकी यह परेशानी चुटकियों में हल कर सकता है.

क्या है ‘Discard Return’ फीचर?

आसान शब्दों में कहें तो यह फीचर आपको गलत भरी गई ITR को पूरी तरह डिलीट करके नए सिरे से बिल्कुल सही जानकारी के साथ रिटर्न फाइल करने का मौका देता है.

यह सुविधा ओरिजिनल (Original), बिलेटेड (Belated) और रिवाइज्ड (Revised) तीनों तरह की ITR पर लागू होती है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि आपकी रिटर्न अभी तक इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफाई (e-Verify) न हुई हो. एक बार अगर e-Verification पूरा हो गया या आपने ITR-V की रसीद बैंगलोर (CPC) भेज दी, तो फिर आप इसे डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे.

ऐसे करें अपनी ITR डिस्कार्ड

  • सबसे पहले इनकम टैक्स के e-Filing पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • इसके बाद e-File टैब में जाकर Income Tax Return सेक्शन चुनें.
  • अब e-Verify ITR ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • जिस रिटर्न में गलती हुई है, उसे सिलेक्ट करके Discard पर क्लिक करें और कन्फर्म कर दें.
    इसके बाद आपकी पुरानी अनवेरिफाइड ITR सिस्टम से पूरी तरह हट जाएगी और आप फ्रेश रिटर्न दाखिल कर सकेंगे.

इस्तेमाल करने से पहले जान लें ये बाते

‘डिस्कार्ड’ और ‘रिवाइज्ड’ रिटर्न में बहुत बड़ा अंतर है. रिवाइज्ड रिटर्न में पुराना रिकॉर्ड पोर्टल पर मौजूद रहता है और केवल गलतियां सुधारी जाती हैं. जबकि डिस्कार्ड करने पर पुरानी रिटर्न का अस्तित्व पूरी तरह खत्म हो जाता है.

ऐसे में अगर आपने डेडलाइन के आखिरी दिन ITR फाइल की और बाद में उसे डिस्कार्ड कर दिया, तो अगली बार फाइल की गई रिटर्न ‘Belated Return’ मानी जाएगी, जिससे आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. इसलिए आखिरी तारीख का ध्यान रखते हुए ही इस विकल्प का सही इस्तेमाल करें.

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-भारत एक्सप्रेस



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