Udaipur Files Release: कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ शुक्रवार यानी आज देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. यह मूवी 4500 से ज्यादा स्क्रीन पर एक साथ दिखाई जाएगी. उदयपुर के सेलिब्रेशन मॉल, अरबन स्क्वायर और लेकसिटी मॉल में भी इसका प्रदर्शन होगा. फिलहाल, तीनों जगह एक-एक शो रखा गया है. ऐसे में चलिए हम आपको बताते हैं कन्हैयालाल को कट्टरपंथियों ने कैसे मारा था?
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 6 अगस्त को फिल्म पर लगी रोक हटा दी थी. इससे पहले, 25 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज की अनुमति दी थी. हालांकि, इसके खिलाफ याचिकाकर्ता फिर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को समीक्षा के निर्देश दिए। इसके बाद बनी समिति ने मूवी को मंजूरी दी।
कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने बताया कि फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह आतंकवादी मानसिकता वालों ने उनके पिता की हत्या की. उन्होंने लोगों से भी इसे देखने की अपील की है. उदयपुर पुलिस ने सिनेमाघरों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनाते ने किया है और निर्माण अमित जानी ने किया है. कन्हैयालाल के किरदार में विजय राज नजर आएंगे. वहीं, रजनीश दुग्गल और प्रीति झांगियानी अहम भूमिकाओं में हैं. निर्माता अमित जानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि उनका मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सच्ची घटना दिखाना है.
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मामले की शुरुआत मई 2022 में हुई थी जब पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी थी. इसे लेकर भारत सहित दुनियाभर में काफी बवाल हुआ था. इसके चलते बीजेपी ने नूपुर को निलंबित कर दिया था. कुछ दिनों बाद उदयपुर के रहने वाले कन्हैया लाल तेली नाम के एक दर्जी ने सोशल मीडिया पर नूपुर के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया था. खबरों के मुताबिक, इससे नाराज कुछ लोगों ने कन्हैया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी थी. हालांकि, कन्हैया का कहना था कि ये पोस्ट उनके बच्चे से गलती से शेयर हो गया था.
लेकिन नूपुर का समर्थन करने वाली पोस्ट शेयर करने पर 28 जून को रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद नाम के दो कट्टरपंथियों ने कन्हैया की उनकी दुकान पर धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. एक हत्यारे ने इस वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें दोनों हत्या की बात कबूलते और अपनी इस हरकत पर फख्र करते हुए दिख रहे हैं. अब यही वीडियो पोस्ट करते हुए कहा जा रहा है कि इन दोनों को बेल मिल गई है.
फिल्म को पहले 11 जुलाई को रिलीज किया जाना था. लेकिन कुछ धार्मिक संगठनों और हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने आपत्ति जताई. दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र को समीक्षा करने और सिनेमैटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत कार्रवाई करने को कहा. 10 जुलाई को कोर्ट ने रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी थी. इसके बाद फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
एनआईए ने इस मामले में मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज अत्तारी समेत 11 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया. दो आरोपी मोहम्मद जावेद और फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत मिल चुकी है. मामले में हत्या, आतंकी गतिविधियां, आपराधिक षड्यंत्र, UAPA और आर्म्स एक्ट की धाराएं लगीं.
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-भारत एक्सप्रेस
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