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“उनके खिलाफ रची जा रही है बड़ी साजिश, BJP के अंदर..”, बेटे और बीवी समेत आजम खान को 7-7 साल की सजा के बाद बोले अखिलेश

Akhilesh Yadav On Azam Khan: फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है. इसके बाद आजम खान ने कहा, “आज फैसला हुआ है, फैसले और इंसाफ में फर्क होता है.” अब सपा नेता अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “आजम खान के परिवार को न्याय मिलेगा. उनके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है. इस साजिश का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है. भाजपा के अंदर जो लोग बैठे हैं उनका कहना है कि आजम खान मुसलमान हैं.

दो बार जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि यह मामला आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान से जुड़ा है. अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट बनाने का आरोप है. वहीं दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग अलग-अलग तरीके से करने का आरोप है. दोनों प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गए थे. रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्म स्थान दिखाया गया था. जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्म स्थान दिखाया गया. अब इस मामले में आजम बेटे पत्नी समेत बुरी तरह फंस गए हैं.

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बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था मुकदमा

इससे पहले 16 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद बचाव पक्ष को कुछ समय दिया था. हालांकि बचाव पक्ष ने और समय की मांग की. लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. अदालत ने पहले ही फैसले की तारीख तय कर दी थी. रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका तो दूसरा लखनऊ नगर निगम ने बनाया है.

-भारत एक्सप्रेस

 

Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

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