अंकित तिवारी घूसकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने अंकित तिवारी घूसकांड मामले में तमिलनाडु पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ईडी की याचिका पर यह सुनवाई की जा रही है. ईडी की याचिका पर कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) को एक नोटिस भी जारी किया है. इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी और राज्य सरकार के बीच रस्साकशी पर भी चिंता जताई है.
प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अंकित तिवारी घूसकांड मामले में ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए तमिलनाडु पुलिस की जांच पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही याचिका पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार को एक नोटिस भी जारी किया. जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि मंत्रियों के खिलाफ जांच से संबंधित फाइलें छीन ली गईं. इसके बाद पीठ ने तमिलनाडु पुलिस से सुनवाई की अगली तारीख पर रिश्वत मामले में एकत्र की गई सामग्री पेश करने को कहा. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अमित आनंद तिवारी से सुनवाई की अगली तारीख तक रिश्वत मामले की जांच आगे नहीं बढ़ाने को कहा.
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जब पीठ ने मेहता से पूछा कि क्या ईडी ने भी रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि एजेंसी भी उनके खिलाफ जांच करना चाहती है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने तमिलनाडु सरकार और ईडी दोनों से देश के संघीय ढांचे में जांच के लिए एक समुचित तंत्र का सुझाव देने के लिए कहा. उन्होंने कहा ‘‘ठीक है, आप (ईडी) भी मामले में आगे न बढ़ें.’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम नहीं चाहते कि संघीय ढांचे में जांच को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच वास्तविक मामलों में अपराधी छूट जाएं.’’
बता दें कि 1 दिसंबर, 2023 को ईडी के अधिकारी अंकित तिवारी को तमिलनाडु सरकार के सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) ने एक सरकारी कर्मचारी से 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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