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“बृज भूषण शरण सिंह ने पहलवानों का बार-बार किया यौन उत्पीड़न”, जानिए चार्जशीट में क्या बोली दिल्ली पुलिस

Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का मामला चल रहा है. इस बीच दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया गया है कि बृज भूषण शरण सिंह ने पहलवानों का बार-बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा था. बता दें कि बृज भूषण सिंह के खिलाफ देश के बड़े पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया था. उनकी मांग थी कि यौन उत्पीड़न के आरोपी बृज भूषण शरण को जेल में डाला जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था. अब चार्जशीट में कई बातें सामने आईं हैं.

Brij Bhushan Sharan Singh का गुनाह सजा के काबिल

दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कई खुलासे की हैं. दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में कहा है कि बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न, छेड़खानी और पीछा करने के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था और सजा दी जा सकती थी. पुलिस के द्वारा 13 जून को दाखिल चार्जशीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बृज भूषण सिंह ने पहलवानों का बार-बार यौन उत्पीड़न करना जारी रखा. बता दें कि 6 महिला पहलवानों ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी. शुरूआत में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दो मामले दर्ज किए थे.

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दोषी होने पर पांच सालों की हो सकती है सजा

दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को एक चार्जशीट दाखिल की थी. इसमें पुलिस ने बृज भूषण शरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 354, 354 ए, 354 डी और 506 के तहत कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था. इन मामलों में दोषी साबित होने पर बृज भूषण शरण सिंह को 5 सालों की सजा हो सकती है.

क्या कहती हैं ये धारा?
354- किसी महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना
354 ए- यौन उत्पीड़न
354डी- पीछा करना
506- आपराधिक धमकी

कोर्ट ने भेजा है समन

आपको बता दें कि बृज भूषण सिंह को इस मामले में 7 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया था. इसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई के लिए उन्हें 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया है.

-भारत एक्सप्रेस

Amit Dubey

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