Budget 2026 Change In Tax Systm ITR TDS: 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा टैक्स का पूरा सिस्टम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए एलान किया है कि दशकों पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह अब ‘आयकर अधिनियम, 2025’ लेगा. यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी व्यापक समीक्षा रिकॉर्ड समय में पूरी कर ली गई है. इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रक्रिया को इतना सरल बनाना है कि आम नागरिक बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के खुद अपना टैक्स भर सकें. जल्द ही नए और आसान फॉर्म्स नोटिफाई किए जाएंगे.
दशकों पुराने पेचीदा नियमों को अलविदा कहते हुए सरकार ने पूरी टैक्स व्यवस्था को ‘यूजर-फ्रेंडली’ बनाने का ऐलान किया है. अगर आप बजट की भारी-भरकम शब्दावली में उलझ गए हैं, तो यहां आसान भाषा में समझिए कि आपकी जेब और जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है.
वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 1961 के पुराने कानून की जगह अब ‘नया इनकम टैक्स कानून, 2025’ लागू होगा. यह नया सिस्टम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा. टैक्स प्रक्रिया और फॉर्म इतने सरल होंगे कि एक आम नागरिक बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद के खुद अपना रिटर्न भर सकेगा. इसका उद्देश्य विवाद कम करना और पारदर्शिता लाना है.
नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा.
आयकर के नियम और फॉर्म सरल बनाए जाएंगे.
आम लोग आसानी से टैक्स भर सकेंगे.
मिडिल क्लास के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी है. पहले विदेश घूमने के पैकेज या बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर पैसा भेजने पर 20% तक टैक्स (TCS) कटता था, जिससे विदेश जाना महंगा हो गया था. सरकार ने अब TCS को घटाकर सिर्फ 2% कर दिया है. यह लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत आने वाले खर्चों जैसे यात्रा पैकेज, इलाज और शिक्षा पर लागू होगा. यानी अब विदेश जाने के लिए आपकी जेब कम ढीली होगी.
अक्सर ITR भरते समय लोगों से चूक हो जाती थी, जिसे सुधारने का वक्त कम मिलता था. अब आप 31 मार्च तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) भर सकेंगे, जो पहले 31 दिसंबर तक ही था. जिन छोटे व्यापारियों का ऑडिट नहीं होता, उनके लिए रिटर्न भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त करने का प्रस्ताव है.
सरकार ने काले धन और बिजनेस को लेकर दो अहम फैसले लिए हैं. अगर किसी ने विदेश में 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति छिपाई है, तो उसे एक ‘माफी स्कीम’ के तहत 6 महीने का वक्त दिया जाएगा. वे 30% टैक्स और 30% सरचार्ज भरकर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं. अब टीडीएस (TDS) जमा करने में देरी जैसी छोटी तकनीकी गलतियों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है. यानी अब ऐसी चूक पर जेल नहीं होगी, सिर्फ जुर्माना लगेगा.
सरकार ने NRI घर खरीदना आसान एक और राहत देते हुए सरकार ने कहा कि अगर आप किसी NRI (विदेश में रहने वाले भारतीय) से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अब आपको अलग से ‘टैन नंबर’ (TAN) लेने की झंझट नहीं होगी. अब पैन कार्ड (PAN) से ही काम चल जाएगा. इसके अलावा, सड़क दुर्घटना के मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है.
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अगर किसी को रोड एक्सीडेंट का मुआवजा मिलता है, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप किसी NRI (विदेश में रहने वाले भारतीय) से घर खरीदते हैं, तो अब आपको अलग से ‘टैन नंबर’ (TAN) लेने की झंझट नहीं होगी. पैन कार्ड से ही काम चल जाएगा.
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