सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक विशेष अदालत (कोर्ट संख्या 1), गाजियाबाद ने 2 जून 2025 को आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग के तत्कालीन एडिशनल कमिश्नर अमित निगम की 14 अचल संपत्तियों को अंतरिम रूप से अटैच करने का आदेश दिया है. यह कार्रवाई उस मामले से जुड़ी है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 22 सितंबर 2022 को दर्ज किया था. आरोपी अमित निगम भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के 1999 बैच के अधिकारी हैं.
CBI की जांच के अनुसार, अमित निगम ने 1 जनवरी 2008 से 30 जून 2018 के बीच नई दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ और अन्य स्थानों पर आयकर विभाग में डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर 7 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जिसका कोई वैध स्रोत नहीं बताया जा सका. सीबीआई ने इसे “आय से अधिक संपत्ति” की श्रेणी में रखते हुए जांच शुरू की.
जांच के दौरान पता चला कि आरोपी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर 14 अचल संपत्तियाँ हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में है. ये संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी और गोवा में स्थित हैं. इन संपत्तियों को सीबीआई ने अवैध रूप से अर्जित माना है और अब कोर्ट के आदेश पर इन्हें अटैच किया गया है.
फिलहाल, इस मामले में जांच जारी है और सीबीआई इस पूरे नेटवर्क, लेन-देन और कथित भ्रष्टाचार के अन्य पहलुओं की भी गहराई से जांच कर रही है. इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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