सीबीआई ने राऊज एवेन्यु कोर्ट से कहा कि आईआरसीटीसी में अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एवं इस मामले में आरोपी बनाए गए उनके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे व पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपी हैं.
सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि उसकी ओर से आरोप के पहलू पर आंशिक दलीलें सुनी जा चुकी हैं. उन्होंने सीबीआई को आगे की दलीलें पेश करने के लिए 1 मार्च निर्धारित कर दिया.
साथ ही सीबीआई से संबंधित दस्तावेजों की सूची पेश करने को कहा है. सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष लालू, राबड़ी और बेटे समेत अन्य के खिलाफ मामले में आरोप पर दलीलें पेश करना शुरू किया है. सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप है. यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों के परिचालन अनुबंध एक निजी फर्म को देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है.
-भारत एक्सप्रेस
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