सीबीआई मामलों की विशेष अदालत (कोर्ट संख्या-04, लखनऊ) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) उस्मानपुर शाखा, बाराबंकी के तत्कालीन अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कठोर कैद और ₹1,10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में शामिल निजी व्यक्ति नितिन तिवारी को 6 महीने का सश्रम कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है.
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यह मामला 8 अक्टूबर 2013 को दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीएनबी अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की सीमा ₹35,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने के एवज में ₹5,000 की रिश्वत की मांग की थी. सीबीआई की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई.
जांच पूरी होने के बाद 7 दिसंबर 2013 को सीबीआई ने आरोपी बैंक अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी और निजी व्यक्ति नितिन तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया.
यह फैसला भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की ‘शून्य सहनशीलता’ नीति को दर्शाता है. सीबीआई की सक्रिय जांच और न्यायपालिका की तत्परता से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी पदों का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस निर्णय से अन्य सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को भी एक सशक्त संदेश गया है कि रिश्वतखोरी और अनैतिक कार्यों की कोई जगह नहीं है.
ये भी पढ़ें: अयोध्या में दिव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, PM मोदी ने कहा- एक और गौरवशाली क्षण की साक्षी बनी रामनगरी
-भारत एक्सप्रेस
केंद्र सरकार ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब E85 के साथ…
SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर सक्रिय होकर वायरल दावों का जवाब…
2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा अपनी तैयारियों को तेज करने जा…
Swarshri Hegde Tabla prodigy India Book of Records: कर्नाटक की 2 साल 10 महीने की…
Supreme Court: देश भर की अदालतों में महिला वकीलों के लिए लेडीज बार रूम, साफ…
Supreme court: दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शादाब अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत शर्तों…