PNB के अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में 3 साल की कठोर कैद, निजी व्यक्ति को 6 महीने की सजा — सीबीआई की कार्रवाई पर कोर्ट का फैसला
लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत ने पीएनबी अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी को रिश्वत लेने के मामले में 3 साल की सजा और ₹1.10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई. निजी व्यक्ति नितिन तिवारी को भी दोषी ठहराया गया.





