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PNB के अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में 3 साल की कठोर कैद, निजी व्यक्ति को 6 महीने की सजा — सीबीआई की कार्रवाई पर कोर्ट का फैसला

लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत ने पीएनबी अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी को रिश्वत लेने के मामले में 3 साल की सजा और ₹1.10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई. निजी व्यक्ति नितिन तिवारी को भी दोषी ठहराया गया.

CBI

सीबीआई मामलों की विशेष अदालत (कोर्ट संख्या-04, लखनऊ) ने रिश्वतखोरी के एक मामले में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) उस्मानपुर शाखा, बाराबंकी के तत्कालीन अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी को दोषी करार देते हुए 3 साल की कठोर कैद और ₹1,10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में शामिल निजी व्यक्ति नितिन तिवारी को 6 महीने का सश्रम कारावास और ₹10,000 का जुर्माना लगाया गया है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने यह मामला 8 अक्टूबर 2013 को दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीएनबी अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की सीमा ₹35,000 से बढ़ाकर ₹75,000 करने के एवज में ₹5,000 की रिश्वत की मांग की थी. सीबीआई की जांच में आरोपों की पुष्टि हुई.

जांच पूरी होने के बाद 7 दिसंबर 2013 को सीबीआई ने आरोपी बैंक अधिकारी भूपिंदर सिंह भाटियानी और निजी व्यक्ति नितिन तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया.

यह फैसला भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की ‘शून्य सहनशीलता’ नीति को दर्शाता है. सीबीआई की सक्रिय जांच और न्यायपालिका की तत्परता से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी पदों का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस निर्णय से अन्य सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को भी एक सशक्त संदेश गया है कि रिश्वतखोरी और अनैतिक कार्यों की कोई जगह नहीं है.

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-भारत एक्सप्रेस 



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