दिल्ली में बच्चों के अस्पताल में आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर आकाश की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी जांच चल रही है. डॉक्टर को जमानत देने से सबूतों के साथ छेड़छाड़ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है.
यह मामला पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में विवेक विहार स्थित बेबी केयर अस्पताल का है. अदालत ने 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार अस्पताल के मालिक डॉ. नवीन खिची और पिछले शनिवार (1 जून) देर रात आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद डॉ. आकाश को 13 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अस्पताल में 25 मई को आग लग गई थी, जिसमें सात नवजात की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे.
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अस्पताल कथित तौर पर लाइसेंस समाप्त होने एवं अग्निशमन विभाग की मंजूरी के बिना चल रहा था. इसको लेकर विवेक विहार थाने में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना), 304 (गैर इरादतन हत्या) और 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
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