राउज एवेन्यू कोर्ट
Land for Job Case: लैंड फॉर जॉब मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य को समन जारी करने पर फैसला टाल दिया है. कोर्ट मामले को 13 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है. मामले की सुनवाई के दौरान कथित आरोपी ललन चौधरी के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि ललन चौधरी ने की मौत से संबंधित सर्टिफिकेट अभी तक जारी नहीं किया गया है. उनकी पत्नी के बयान और मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को दिया गया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ललन चौधरी की मौत से संबंधित रिपोर्ट देने को कहा था. कोर्ट ने 6 अगस्त को ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ईडी द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व केंद्रीय रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है. ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेलमंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच कर रही है. ईडी ने 100 पेज का सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया है. चार्जशीट के साथ 96 दस्तावेज भी दिए गए हैं.
इसमें ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेन्द्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी और संजय राय का भी नाम शामिल है. इस मामले में सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दिया है. इसी मामले में सीबीआई ने 78 लोगों को आरोपी बनाया है. सीबीआई ने कहा कि 38 कैंडिडेट्स है इसके अलावे कुछ अधिकारी शामिल है. सीबीआई ने 6 मार्च को इस मामले में तीसरी पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. जिसमे भोला यादव को आरोपी बनाया गया है.
सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक आरोप पत्र में कहा गया है कि भोला यादव लालू प्रसाद यादव के सचिव रह चुके है और वही सभी काम देखते थे. भोला यादव ही अधिकारियों को निर्देश देते थे. सीबीआई ने इस संबंध में भोला यादव के कम्प्यूटर से सबूत बरामद किया है. बता दें कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सहित अन्य लोगों को आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था.
लालू प्रसाद यादव व उनके परिवार के कई सदस्य भी इस मामले में आरोपित है, और कोर्ट से उन्हें जमानत मिली हुई है. सीबीआई ने इस मामले में कई अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है. जिसमें तत्कालीन रेलमंत्री लालू यादव के सचिव रह चुके भोला यादव को भी जांच एजेंसी ने अपने रडार पर लिया है. इससे पहले कोर्ट ने फरवरी में इस मामले में कई आरोपितों को जमानत दी है. जमानत लेने वालों में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सांसद मीसा भारती, हेमा यादव सहित अन्य आरोपी है.
-भारत एक्सप्रेस
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