दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दे दी. अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है.
केजरीवाल को मिली जमानत के विरोध के लिए ईडी ने 48 घंटे के समय की मांग की है. वहीं अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये दलीलें कल ड्यूटी जज के सामने की जा सकती है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर अरविंद केजरीवाल कल 21 जून को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने पर पार्टी ने अपने सोशल मिडिया एकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं”.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला किया था सुरक्षित
अवकाशकालीन न्यायाधीश न्याय बिंदु ने केजरीवाल की जमानत आदेश पारित किया. आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज गुरुवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं. इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है.
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21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें एक अप्रैल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले केजरीवाल को चुनाव के समय 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था. इससे पहले बुधवार को सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ा दिया था.
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