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Delhi Electricity Bill: अब दिल्ली में हर महीने बदलेगा बिजली का बिल, DERC नया नियम लाने पर कर रहा विचार

Delhi Electricity Bill: दिल्ली में बिजली बिल को लेकर जल्द ही एक बड़ा बदलाव किया जाने वाला है जिसपर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) विचार कर रही है. दरअसल अब आपका बिजली का बिल अलग-अलग आना शुरू हो जाएगा, चाहे आपके घर में हर महीने कितनी भी बिजली का इस्तेमाल हो.

इस नए नियम की मदद से बिजली कंपनियों को ईंधन और बिजली की खरीद की लागत के अनुसार बिल में बदलाव करने की सुविधा मिलेगी. वहीं ये बदलाव हर महीने हो सकता है और इसे लेकर बार-बार DERC से पूछने की कोई जरूरत नहीं रहेगी.

बता दें कि साल 2017 के टैरिफ नियमों में बदलाव के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) ने प्रस्ताव रखा था. जिससे कम्पनियों को विनियामक अनुमोदन का इंतेजार किए बिना उपभोक्ता बिलों पर ईंधन और बिजली खरीद के समायोजन अधिकार लागू करने की अनुमति मिल सके. साथ ही जनता से भी 24 सितंबर तक राय मांगी गई है.

बिजली कंपनियों को मिलेगी छूट

दिल्ली वालों को अब हर महीने बिजली के बिल में थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है. वजह है DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का नया नियम. अब बिजली कंपनियों को ईंधन और पावर खरीद (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge- FPPAS) का खर्च सीधे बिल में जोड़ने की छूट मिल गई है. पहले इसके लिए कंपनियों को कमीशन से मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा.

FPPAS दरअसल वह खर्च है जो कोयला, गैस जैसे ईंधनों के दाम बढ़ने की वजह से बिजली उत्पादन में लगता है. अभी तक यह चार-चार महीने में बदला जाता था, अब ये हर महीने के हिसाब से बदल सकेगा. बिजली कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है. उनका कहना है कि इससे उन्हें वित्तीय तौर पर राहत मिलेगी. हालांकि, एक पेंच भी है – DERC ने FPPAS पर 10% तक की लिमिट तय की है, जिससे कंपनियां पूरी वसूली नहीं कर पाएंगी.

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नियम तोड़ने पर कंपनियों पर जुर्माना

DERC ने उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए साफ कर दिया है कि कोई भी बिजली कंपनी अगर तय सीमा से ज्यादा सरचार्ज वसूलेगी, तो उसे ब्याज सहित पैसे वापस करने होंगे. इतना ही नहीं, अगर किसी महीने में कंपनी सरचार्ज जोड़ना भूल जाती है, तो बाद में उसकी वसूली की इजाजत नहीं होगी.

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-भारत एक्सप्रेस 

Radha Priya

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