सांकेतिक फोटो.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के डीन और प्रमुख को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि भविष्य में तिथि पत्र परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले जारी किए जाए.
जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के. डीन से आग्रह किया कि वे तिथि पत्र जारी करने सहित सभी प्रशासनिक फैसले छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लें. कोर्ट ने कहा इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि डीयू से परीक्षा संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन छात्रों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति के साथ भी कोर्ट ने यह निर्देश विभिन्न छात्रों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया है.
दायर याचिका में विधि संकाय की विषय सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए तीन जनवरी को जारी परीक्षा कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की गई थी. एलएलबी-1,3 और 5 सेमेस्टर की परीक्षाएं 6 जनवरी को शुरू करने का निर्देश दिया था. हालांकि छात्रों की शिकायत पर डीयू ने एक संशोधित तिथि जारी किया था.
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील की दलील थी कि परीक्षा शुरू होने से ठीक तीन दिन पहले अंतिम समय में संशोधित तिथि पत्र जारी करने से छात्रों के कल्याण के हित में ऐसी स्थितियो से निपटने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए. अदालत ने संशोधित तिथि-पत्र में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि वह डीयू के विधि संकाय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है. हालांकि कोर्ट का मानना है कि इस स्तर पर डीयू द्वारा जारी संशोधित तिथि-पत्र में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है.
-भारत एक्सप्रेस
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