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शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमनदीप सिंह ढल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित आरोपी व व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट 19 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. ढल ने सीबीआई की चार्जशीट और समन के आदेश को चुनौती दी है.

हालांकि, अमनदीप सिंह ढल की ओर से दायर याचिका का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और ढल को संक्षिप्त नोट दाखिल करने को कहा है. इससे पहले अमनदीप ढल को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ढल को राहत देते हुए जमानत के शर्तो में बदलाव कर दिया था. ईडी ने कहा था कि अमनदीप ढल के खिलाफ पुख्ता डिजिटल साक्ष्य और गवाहों के बयान है, जिससे पता चलता है कि वो इस अपराध में शामिल है.

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी (ED) ने 1 मार्च 2023 को अमनदीप ढल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने ढल को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत पर बाहर आने के बाद ढल हर सोमवार को जांच अधिकारी के सामने हाजिरी लगाएंगे. सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को न धमकाने को कहा था.

ढल को 557 दिनों बाद मिली थी जमानत

बता दें कि अमनदीप ढल को सीबीआई के मामले में 557 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ ढल को जमानत दिया था. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि इस मामले में 300 गवाह है. इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. जिनका अभी बयान दर्ज नहीं हुआ है. ED और सीबीआई के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं बरती गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था.

बड्रको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे. ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था. इस मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के कविता, विजय नायर सहित सभी कथित आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.


ये भी पढ़ें: हीरा गोल्ड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, आरोपी को 25 करोड़ लौटाने या जेल जाने के दिए निर्देश


-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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