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हीरा गोल्ड घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, आरोपी को 25 करोड़ लौटाने या जेल जाने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख को चेतावनी देते हुए दो विकल्प दिए हैं कि वह तीन महीने के भीतर निवेशकों का 25 करोड़ रुपये वापस करें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें.

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड घोटाले की आरोपी नौहेरा शेख को चेतावनी देते हुए दो विकल्प दिए हैं कि वह तीन महीने के भीतर निवेशकों का 25 करोड़ रुपये वापस करें या फिर जेल जाने के लिए तैयार रहें. नौहेरा शेख, जो हीरा गोल्ड एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, पर 5600 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. उन पर देशभर में लाखों निवेशकों को ठगने का मामला दर्ज किया गया है और विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

अदालत ने आरोपी को तीन महीने का दिया समय

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आरोपी को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा. हीरा गोल्ड कंपनी निवेशकों को सोने में निवेश कर अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर उनसे पैसा जुटाती थी, लेकिन बाद में निवेशकों को उनका पैसा नहीं लौटाया गया, जिससे यह घोटाला सामने आया.

आरोपी के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी तीन महीने के भीतर 25 करोड़ रुपये नहीं लौटाती हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में आगे की सुनवाई अदालत द्वारा निर्धारित की जाएगी और जांच एजेंसियां भी इस घोटाले की विस्तृत पड़ताल कर रही हैं.

-भारत एक्सप्रेस 



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