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दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से सीबीआई और ईडी के मामले में दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने हाइकोर्ट को बताया कि आप को कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है. इसके अलावा पूरक शिकायत में आप के प्रवक्ता को भी आरोपी बनाया जाएगा. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह जानकारी दी है.

आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा

ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और एक पूरक आरोपपत्र दायर किया जाएगा. इससे पहले एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खुलासा किया था कि वह मामले में राजनीतिक दल को आरोपी बनाने और परोक्ष दायित्व के पहलू की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 70 को लागू करने पर विचार कर रही है. गौरतलब है कि हाल ही में न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की ने पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दी गई चुनौती को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के दायरे में लाया जा सकता है.

केजरीवाल आम आदमी पार्टी के व्यवसाय के संचालन के जिम्मेदार

न्यायाधीश ने कहा था कि ईडी द्वारा पेश की गई सामग्री प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट करती है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के व्यवसाय के संचालन के प्रभारी और जिम्मेदार हैं, और प्रथम दृष्टया राजनीतिक दल के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे. हुसैन ने आज अदालत को बताया कि मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

उन्होंने आगे बताया कि पूरक शिकायत में आप के प्रवक्ता को भी आरोपी बनाया जाएगा. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा मामले की सुनवाई में देरी करने के लिए ठोस प्रयास किए गए है. उन्होंने कहा अकेले इस उत्पाद शुल्क घोटाले में 250 से अधिक याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Prakhar Rai

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