दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से राजधानी में कुत्तों का प्रजनन कराने वालों की मौजूदगी के बारे में अपना रूख स्पष्ट करने को कहा है. कोर्ट 7 मई को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा. कोर्ट यह निर्देश कुत्तों के अवैध प्रजनन को लेकर दिया है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सरकार से स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा है कि संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले पालतू जानवरों की दुकानों के मालिकों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है. पीठ ने कहा कि उसे बताया गया है कि दिल्ली में कहीं कुत्तों का प्रजनन नहीं कराया जाता है. इसलिए प्रजनन नियमों के तहत आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है. पीठ ने प्रतिवादी को दिल्ली में प्रजनन कराने वालों की मौजूदगी के बारे में अपना रूख स्पष्ट करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
ये भी पढ़ें- क्या आप चाहते हैं मजदूर भूखे मरें, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार पर आगबबूला, ग्रेप 4 हटाने का दिया आदेश
साथ ही हलफनामे में यह बताने को कहा यहै कि राजधानी में किसी प्रजनन कराने वाले का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों के पंजीकरण के लिए कदम उठाया जा रहा है. यह काम 90 दिनों में पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि पंजीकरण के बाद संबंधित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. अगर पंजीकृत या गैरपंजीकृत पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों में से कोई भी उल्लंघन करता पाया जाता है, तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
-भारत एक्सप्रेस
नेट FPI फ्लो का यह नवीनतम आंकड़ा नवंबर 2024 में ₹ 21,612 करोड़ के नेट…
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट का विस्तार नागपुर में हुआ, जिसमें 39 विधायकों ने…
कोलकाता के टॉलीगंज में एक महिला की हत्या कर उसके शव के टुकड़े अलग-अलग जगह…
वायु सेना अकादमी (AFA) से पास आउट हुए 204 कैडेटों में फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी…
भारत इस अत्याधुनिक SFDR तकनीक को विकसित करने वाला पहला देश है, जो 300 किलोमीटर…
विक्रांत मैसी ने अपनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात…