दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में कथित आरोपी और सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से दायर अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट 29 जनवरी को सुनवाई करेगा. याचिका में अंतरिम जमानत पर5करोड़ रुपये की वित्तीय स्थिति माफ करने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को अंतरिम जमानत देते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर भी रोक लगा दिया था.
राऊज एवेन्यु कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 को यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में आरएयू के आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता और समन्यवक देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दे दी थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह मालिकों की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने राव कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता को रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक ढाई करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था.
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दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को आरएयू आईएएस स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कॉर्डिनेटर देशपाल को गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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