दिल्ली की एक विशेष अदालत ने शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी. इसके अलावा अदालत ने अन्य तीन आरोपियों प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा एवं अरविंद कुमार सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया. दूसरी ओर हाईकोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अरुण पिल्लई की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है. उन्होंने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है.
के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने 29 मई को उनके खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद पेशी वारंट जारी किया था. ईडी ने जांच के दौरान कविता एवं अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दी है. कविता मनी लॉन्ड्रिंग के साथ भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
यह मामला दिल्ली सरकार की वर्ष 2021-22 की शराब नीति बनाने एवं उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था. ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित आवास से के. कविता (46 वर्ष) को गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. अदालत ने ईडी की छठे पूरक आरोप पत्र का संज्ञान लिया था, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है.
ईडी ने 10 मई को मामले में आरोपियों के खिलाफ सबूतों एवं आरोपों का विवरण देते हुए छठा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष की शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 और 44 (1) के तहत दर्ज की गई है और यह 220 पृष्ठों से अधिक लंबी है. इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कई आप नेता, के. कविता और अन्य शामिल हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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