Dwarka hit and run case: द्वारका हिट एंड रन केस में मारे गए साहिल की मां का रो-रोकर बुरा हाल के बीच एक नया अपडेट सामने आया है. दरअसल आरोपी के पिता ने पीड़ित परिवार से हाथ जोड़कर माफी मांगी है. जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनके बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई है. एग्जाम खत्म होने के बाद वह खुद सरेंडर कर देगा. साथ ही पिता ने यह भी दोहराया कि जिस एसयूवी का इस्तेमाल हुआ, वह उनके कमर्शियल फ्लीट का हिस्सा है और पहले के चालान अन्य ड्राइवरों के कारण हुए हैं, न कि उनके बेटे के कारण. वहीं आरोपी के वकील का कहना है कि आरोपी तनाव में है और ठीक से पेपर नहीं दे पा रहा है. उसका परिवार भी बड़ी टेंशन में है जिनको की तमाम लोगों की धमकियां मिल रही हैं.
हिट एंड रन केस के आरोपी के पिता ने कहा कि मैं भी पिता हूं और बेटे को खोने का दर्द समझ सकता हूं. मेरे बेटे से गलती हो गई है, इसके लिए माफी मांगता हूं. मामले में उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, उसमें पूरा सहयोग वह करेगा और परिवार भी करेगा. हादसे के समय बेटा-बेटी कार में थे और दोनों में से कोई भी मौके से फरार नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि कार को सिर्फ बिजनेस के लिए यूज किया जाता है. उसके लिए ड्राइवर भी रखा गया है और सभी चालान उसके कारण कटे हैं.
आरोपी के वकील लाल सिंह ठाकुर ने कहा कि हादसे में एक मां ने अपना बेटा खोया है, लेकिन हादसे के बाद से आरोपी का पूरा परिवार भी तनाव और सदमे में है. खासकर आरोपी जो अपनी बोर्ड की परीक्षा ठीक से नहीं दे पा रहा है. उसके व्यवहार की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वह घटनास्थल से भागा नहीं था. परिवार भी अदालत के साथ सहयोग कर रहा है. उनको धमकी भरे फोन आ रहे हैं. आरोपी इतने दबाव में है कि उसके साथ काभी भी कोई अनहोनी हो सकती है.
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वकील ने कहा कि आरोपी ने 10वीं की परीक्षा देने के लिए अंतरिम जमानत ली थी, लेकिन एग्जाम खत्म होने के बाद वह सरेंडर कर देगा. 7 मार्च को वह पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने पेश हो जाएगा. फिर कोर्ट ही मामले में आगे की कार्रवाई करेगी. मृतक की साहिल की मां ने जो आरोप लगाया है कि आरोपी पैसे वाला है, इसलिए उसे बेल मिल गई. ऐसा कुछ नहीं है, आरोपी के बोर्ड एग्जाम हैं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट ने जमानत दी है.
मृतक साहिल की मां ने आरोपी पर पैसे के बल पर बेल मिलने का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि आरोपी ने जानबूझकर तेज रफ्तार से कार चलाई और भागने की कोशिश की. अब आरोपी के पिता की माफी और सरेंडर का वादा सुनकर भी परिवार न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी
यह हादसा 19-20 फरवरी को द्वारका साउथ के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हुआ था, जब बिना लाइसेंस के नाबालिग द्वारा चलाई जा रही कार ने साहिल की बाइक को टक्कर मार दी और फिर एक खड़ी गाड़ी से जा टकराई. पुलिस को सुबह 11:57 बजे पीसीआर कॉल मिली, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. साहिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल टैक्सी ड्राइवर को आईजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया. नाबालिग को हिरासत में लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां 10 फरवरी को उसके कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के चलते उसे अंतरिम जमानत मिल गई. पुलिस ने तीनों वाहनों को जब्त कर जांच की है और इलाके से सीसीटीवी फुटेज भी इकट्ठा किया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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