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Delhi Liquor Scam Case: कोर्ट से नहीं मिली संजय सिंह को राहत, ED को मिल गई 5 दिनों की रिमांड

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली शराब नीति की जांच से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई है. अदालत ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है. बता दें कि बुधवार को करीब 9 घंटे की तलाशी के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनकी हिरासत की मांग की है. इसी मामले में आप के नंबर दो नेता मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं. सिसोदिया को इस साल की शुरुआत में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था.

सुनवाई के दौरान, सजंय सिंह के वकील ने रिमांड की कॉपी मांगी. ED के रिमांड पेपर में सजंय सिंह के घर पर पैसे के लेनदेन का ज़िक्र किया है. ED ने कहा कि 1 करोड़ और दूसरी किश्त में 1 करोड़ का लेन देन संजय सिंह के घर पर हुआ है. ED ने कहा कि सर्वेश जो सजंय सिंह का कर्मचारी है उसको सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया. दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है.

झूठ बोल रही है ED: संजय सिंह

कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कहा कि ईडी झूठ बोल रही है. मेरे घर पर इस मामले में कोई डील नहीं हुई है. वहीं, कोर्ट ने ED से पूछा कि मामले में कब समन दिया गया? हिरासत में लेकर पूछताछ करने का आधार क्या है ? ED ने कहा कि 239 जगहों पर सर्च की गई. दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड संजय सिंह के यहां दिया. 1 करोड़ रुपए इंडो स्प्रिट के दफ़्तर से उठाया गया. CDR मैच की गई. ED ने कहा कि संजय सिंह के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उनसे से कंफर्ट करना है. संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टेक्ट और डेटा मिले उसके बारे में संजय सिंह को कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है. कोर्ट ने पूछा कि जब फोन कब्जे में ले लिया है तो हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत क्या है? फोन का CDR चैक किया जा सकता है? आरोपी को हिरासत में लेने की जरूरत क्या बची है? ईडी ने बताया गया कि दिनेश अरोड़ा के अक्टूबर 2022 में लिए गए बयान के आधार पर इस मामले में जांच आगे बढ़ी. ईडी ने कहा कि हमने पूछताछ के लिए कुल तीन लोगों को बुलाया था.

ED ने मांगी 7 दिन की रिमांड

संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि ये सिलसिला कभी नहीं रूकने वाला है. ED का स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा जोकि ED और CBI दोनों मामलों में आरोपी था और दोनों ही मामलों में गवाह बन गया है. उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है. बता दें कि ED ने कागज़ों में कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मांगी लेकिन कोर्ट में वकील ने 7 दिन की मांग की.

संजय सिंह के वकील ने कहा कि गिरफ्तरी के पीछे अगल एजेंडे के तहत काम हो रहा है. संजय सिंह के वकील ने कहा कि दिनेश अरोड़ा इनके पास बीते एक साल से है. समीर महेंद्र CBI और ED केस में आरोपी है, उसको ज़मानत मिल गई लेकिन जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया. समीर महेंद्रू पर 3 करोड़ की घुस देने का आरोप है लेकिन उसको फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया. संजय सिंह के वकील ने कहा जब जांच एजेंसी के मन में आता है किसी को पकड़ने के लिए पुराने बयानों को निकाल कर ले आते हैं.

यह भी पढ़ें: एक फाइल ने खोल दी शराब घोटाले की पोल…आखिर कैसे सिसोदिया के बाद संजय सिंह पर ED ने कसा शिकंजा?

सर्वेश मिश्रा का बयान नहीं दर्ज किया: संजय सिंह के वकील

मोहित माथुर ने कहा कि दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के बदलते बयानों पर गौर करें. संजय सिंह को फंसाने वाला बयान अगस्त का है. अचानक आप केवल अपनी स्वतंत्रता के लिए नाम लेना, दूसरों को इसमें शामिल करना शुरू कर देते हैं. संजय सिंह के वकील ने कहा कि अभी तक जांच एजेंसी ने सर्वेश मिश्रा का बयान नहीं दर्ज किया है. ED ने कहा कि सर्वेश मिश्रा को समन किया है, पहले भी समन किया था.

सरकारी गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता: ED

वहीं, ED के वकील ने कहा कि मामले में सरकारी गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि इसी कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा और अन्य लोगों को सरकारी गवाह बनने की इजाज़त दिया है. वहीं संजय सिंह ने कहा अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया लेकिन संजय सिंह का नाम नहीं याद आया. संजय सिंह ने कहा अगर इनके आरोप में ज़रा भी सच्चाई है तो कोर्ट मुझको सख्त से सख्त सजा दी जाए. संजय सिंह ने कहा मुझको एक बार भी पूछताछ के लिए समन नहीं भेजा गया. ना ही बुलाया गया. इनके लिए अलग कानून है क्या? संजय सिंह ने जज से कहा आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं आप न्याय करें. बताते चलें कि कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले में भी सुनवाई हुई. अब अगली सुनवाई अगले गुरुवार को होगी.

-भारत एक्सप्रेस

Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

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