प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 9 जुलाई को जमालुद्दीन उर्फ छंगुर बाबा (वास्तविक नाम करीमुल्ला शाह) के खिलाफ प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की है. छंगुर बाबा पर धर्म परिवर्तन, विदेशी फंडिंग के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा व सांप्रदायिक सौहार्द्र के लिए संभावित खतरा पैदा करने जैसी गतिविधियों के आरोप हैं.
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच शुरू कर दी है और जानकारी जुटाई है कि उनके पास 106 करोड़ रुपये की धनराशि है, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व से 40 बैंक खातों के माध्यम से प्राप्त हुई है.
ईडी ने आज जांच के दौरान ATS लखनऊ के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर 16 नवंबर 2024 को छंगुर बाबा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की प्रमाणित प्रति, उनसे जुड़ी संस्थाओं का विवरण, उनके व उनके सहयोगियों के बैंक खातों का विवरण और चल-अचल संपत्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
इसके अलावा, 10 जुलाई 2025 को बलरामपुर के जिलाधिकारी को भी पत्र भेजकर छंगुर बाबा और उनके सहयोगियों की संपत्तियों का विवरण मांगा गया है. संबंधित बैंकों के एएमएल सेल को भी ईमेल भेजकर एफआईआर में उल्लिखित बैंक खातों के बैंक स्टेटमेंट मांगे गए हैं.
भारत एक्सप्रेस
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