Ajit Pawar And Sharad pawar: महाराष्ट्र में एनसीपी पर दावेदारी को लेकर छिड़े घमासान के बीच शरद पवार को बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने दावेदारी को लेकर बड़ा फैसला दिया है. चुनाव आयोग ने अपने फैसले में अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है.
बता दें कि 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद, चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के विवाद का निपटारा किया. जिसमें चुनाव आयोग ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है. चुनाव आयोग ने अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को तीन प्राथमिकताएं देने का एक बार का विकल्प प्रदान किया है. रियायत का उपयोग 7 फरवरी, 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है.
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चुनाव आयोग ने कहा कि शरद पवार गुट ने समय पर बहुमत साबित नहीं किया. इसी वजह से फैसला उनके हक में नहीं आया. हालांकि राज्यसभा की 6 सीटों पर होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी गई है. चुनाव आय़ोग ने शरद पवार गुट को 7 फरवरी की शाम तक नई पार्टी के गठन को लेकर 3 नाम देने के लिए कहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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