दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि विदेशी डिग्री धारक नागरिकों को भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए पात्र होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की योग्यता परीक्षा देना अनिवार्य है, भले ही उन्होंने पहले ही एक ब्रिज पूरा कर लिया हो.
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि भारतीय कानूनी अभ्यास के पेशेवर मानकों को पूरा करने के लिए एक विदेशी कानून डिग्री धारक की तत्परता का आकलन करने के लिए बीसीआई योग्यता परीक्षा आवश्यक है. अदालत ने बकिंघम विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने के बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयूडी) में दो साल का ब्रिज कोर्स पूरा करने वाले कानून स्नातक के लिए योग्यता परीक्षा से छूट के विस्तार का आदेश देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- ब्रिज कोर्स का सफल समापन निस्संदेह याचिकाकर्ता को शैक्षणिक दृष्टि से समकक्षता प्रदान करता है. हालांकि, यह योग्यता परीक्षा में शामिल होने की वैधानिक आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है.
विदेशी कानून की डिग्री रखने वाली एक स्नातक ने भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए ‘विदेशी कानून की डिग्री रखने वाले भारतीय नागरिकों के लिए योग्यता परीक्षा’ पास करने की बीसीआई की आवश्यकता का विरोध किया था. उसने तर्क दिया कि चूंकि वह पहले ही बकिंघम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ-साथ एनएलयू दिल्ली से ब्रिज कोर्स भी पास कर चुकी है, जो बीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए उसे किसी अन्य परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.
हालाँकि, न्यायालय ने पाया कि कानून स्नातक को भारत में नामांकन और अभ्यास के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में बीसीआई योग्यता परीक्षा में बैठने की आवश्यकता के बारे में पहले से ही पता था.
इस संबंध में कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में बीसीआई द्वारा जारी एक संचार का हवाला दिया, जब उसने ब्रिज कोर्स करने की अनुमति के लिए बीसीआई से संपर्क किया था.
न्यायालय ने हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भी प्रकाश डाला जिसमें समान पद वाले स्नातक को योग्यता परीक्षा में बैठने से छूट दी गई थी.
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