Sandeep Singh: हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह ने महिला कोच के आपत्तिजनक आरोप के बाद इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को सौंप दिया है. यौन उत्पीड़न का आरोप लगने पर हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मेरी छवि को खराब करन के लिए एक माहौल बनाया गया है. खेल विभाग की एक जूनियर कोच ने जो झूठे आरोप लगाए हैं, मैं चाहूंगा कि उसकी अच्छे से जांच हो. जांच रिपोर्ट आने तक मैं अपना खेल विभाग मुख्यमंत्री को सौंपता हूं.
इस बीच आरोप लगाने वाली महिला कोच ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर शिकायत की है. साथ ही विज से इस मामले में मदद की मांग की है. महिला कोच का कहना है कि खेल मंत्री द्वारा किए गए अपराध के लिए उन्हें जेल की सलाखों में होना चाहिए. खेल मंत्री संदीप सिंह पर कार्रवाई होने से कई और महिलाएं भी सामने आएंगी, जिनका उन्होंने शोषण किया है.
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा उन्होंने पीड़ित महिला कोच की पूरी बात को ध्यान पूर्वक सुना है और वह इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात करेंगे. हमारा काम सबको इंसाफ दिलाना है और इन्हें भी दिलाएंगे. महिला कोच द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह (Sandeep Singh) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुझे नहीं पता कि उस महिला ने मुझ पर आरोप क्यों लगाए हैं. मैं सभी खिलाड़ियों की मदद करता हूं. क्या खिलाड़ियों की मदद करना गलत है.
ये भी पढ़ें: Haryana: हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर बड़ा आरोप, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज
इस मामले पर डीएसपी चंडीगढ़ राम गोपाल ने बताया कि, हरियाणा की एक महिला कोच ने 30 दिसंबर को चंड़ीगढ़ पुलिस से हरियाणा के खेल मंत्री(संदीप सिंह) के खिलाफ शिकायत की थी. मामले में IPC की धारा 354, 354ए, 354बी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज़ किया गया है, जांच की जा रही है.
गौरतलब है कि एक महिला कोच ने हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर आरोप लगा है. आरोप लगाने वाली महिला कोच का कहना है कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने नौकरी के सिलसिले में घर बुलाया था. जहां उन्होंने डाक्यूमेंट्स चेक करने के बहाने शारीरिक छेड़छाड़ की. इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्जकर मंत्री की मुश्किलें बढ़ा दी है. चंडीगढ़ के सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा-354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
RSS सदस्य शांतनु सिन्हा द्वारा अमित मालवीय के खिलाफ ‘बंगाली’ में एक फेसबुक पोस्ट किया…
गुयाना से भारत लौटने के बाद पीएम मोदी सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक पोस्ट…
महिलाओं के खिलाफ घिनौने कृत्य अनंत काल से होते आ रहे हैं और ये आज…
पीठ चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार कर रहा है,…
देश के विभिन्न राज्यों में तैयार किए गए गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं…
एक बेघर व्यक्ति को मारने के बदले में भीड़ ने तय किया कि हाथिनी मैरी…