दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MCA) को निर्देश दिया है कि वह एयरलाइनों में यात्री सुरक्षा मानकों में खामियों को उजागर करने वाली दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करे. जिससे यात्रा के लिए एयरलाइनों की सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सके. मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तुषार राव गेडेला की पीठ ने इसके साथ ही इससे संबंधित याचिका का निपटारा कर दिया.
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपनी अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की मांग की है. इस दशा में हम एमसीए को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा करते हैं कि वह अभ्यावेदन पर विचार करे और एक तर्कसंगत आदेश पारित करके निर्णय ले. इसके अलावा अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद अधिकारियों को लगता है कि सुरक्षा को और मजबूत करने है तो वह इस बाबत उचित कदम उठाए.
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-भारत एक्सप्रेस
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