पत्रकार राणा अय्यूब
दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है. यह निर्देश 2016 और 2017 के बीच अय्यूब राणा द्वारा की गई आपत्तिजनक पोस्टों के आरोपों के मामले में दिया है. जिसमें हिंदू देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना और धार्मिक वैमनस्य को भड़काना शामिल है.
साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह ने कहा कि अय्यूब राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153 ए, 295 ए और 505 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है. यह याचिका एक वकील की ओर से दायर की गई है. याचिका में अय्यूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की थी.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अय्यूब ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपमानजनक पोस्ट किए है. इसमें दावा किया गया है कि पोस्ट में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान, भारत विरोधी भावना फैलाना और धार्मिक वैमनस्य को भड़काना शामिल है. पिछले साल 11 नवंबर को पेशे से वकील अमित सचदेवा ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अय्यूब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था.
-भारत एक्सप्रेस
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