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Jaya Prada News: फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को कोर्ट ने किया फरार घोषित, फोन स्विच ऑफ… पुलिस लाएगी ढूंढ़कर

Jaya Prada News: कोर्ट के कई बार आदेश के बाद भी जानी-मानी फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा कोर्ट ने उपस्थित नहीं हुई. इस पर आखिरकार कोर्ट ने उनको फरार घोषित कर ही दिया है और पुलिस को ढूंढकर लाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व सांसद व अभिनेत्री जया प्रदा को फरार घोषित करने के साथ ही उनके विरुद्ध 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है. तो वहीं खबर सामने आ रही है कि अभिनेत्री का फोन स्विच ऑफ जा रहा है.

बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा आम चुनाव के दौरान भाजपा की प्रत्याशी रहीं जया प्रदा पर चुनाव के दौरान आचार संहिता के दो मामले रामपुर में दर्ज किए गए थे. इसकी ही सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है. कोर्ट ने पहले भी इस मामले में उनको कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था लेकिन उनके वकील ने अस्वस्थ्य होने की बात कही थी. हालांकि इस दौरान कोर्ट बार-बार उनको पेश करने के लिए समन जारी किया गया. दर्जनों तारीखों पर जया प्रदा हाजिर नहीं हुईं. इसके बाद उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ लेकिन वह कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए पेश नहीं हुईं. मिली जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने जया प्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमाती वारंट जारी किए हैं. इसके बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर को बार-बार लिखकर जया प्रदा को पेश करने के आदेश दिए लेकिन वह फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं. इसी के बाद कोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपना हुए जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया है. साथ ही उनके खिलाफ 82 सीआरपीसी की कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाकर 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है.

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जया प्रदा का फोन है स्विच ऑफ

पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने जानकारी दी कि, न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट रामपुर में जया प्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामला चल रहा है. अमरनाथ तिवारी ने बताया कि उनके खिलाफ कोर्ट ने बार-बार समन जारी किया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुईं. गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ. फिर भी उन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया. थाने की जो रिपोर्ट आई थी, उसमे प्रभारी निरीक्षक ने यह रिपोर्ट भेजी थी कि अभियुक्त जया प्रदा अपने आपको बचा रही हैं उनके मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं.

पुलिस को दिया गया ये आदेश

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने आगे बताया कि, माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त जया प्रदा के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है और इसी के बाद उनको पेश करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने अग्रिम तिथि 06/03/2024 नियत की है. उन्होने बताया कि, माननीय न्यायालय की सीजीएम फर्स्ट एमपी एमएलए कोर्ट शोभित बंसलजी की कोर्ट के द्वारा पुलिस अधीक्षक रामपुर को आदेशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जया प्रदा नहाटा की पेशी के लिए क्षेत्र अधिकारी के अधीन एक टीम गठित की जाए.

जानें क्या होती है धारा 82?

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने धारा 82 कार्यवाही के बारे में बताया कि, धारा 82 सीआरपीसी की कार्यवाही जब अभियोग्यता या अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो हाजिरी सुनिश्चित कराई जाने के लिए माननीय न्यायालय के द्वारा उद्घोषणा की कार्यवाही की जाती है. उन्होंने आगे कहा कि, इसी को सीआरपीसी में धारा 82 की कार्रवाई कहा जाता है. इसका साफ अर्थ है कि जया प्रदा फरार घोषित हो चुकी हैं.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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