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अब आएगा महाभियोग? संसदीय जांच समिति के सामने घिरे जस्टिस वर्मा, रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Justice Yashwant Varma cash scandal: भारत के न्यायिक और संसदीय इतिहास में एक ऐसा भूचाल आया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से 500-500 रुपये की नोटों की गड्डियां बरामद होने के मामले में उन्हें बुरी तरह दोषी पाया गया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय संसदीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश कर दी है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस वर्मा न तो इन पैसों का सोर्स बता पाए और न ही कोई संतोषजनक जवाब दे सके.

आग लगी तो खुला ‘कैश’ का राज (Parliamentary Inquiry Committee On Justice Yashwant Varma)

यह पूरा ड्रामा 14 मार्च 2025 की रात शुरू हुआ था, जब दिल्ली में जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी. आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को एक स्टोर रूम में 500-500 रुपये के अधजले नोटों की गड्डियां मिली थीं. इस सनसनीखेज खुलासे के बाद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया. तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा गठित आंतरिक समिति ने पाया कि उस स्टोर रूम पर जस्टिस वर्मा का पूरा नियंत्रण था. इसके बाद जुलाई 2025 में 200 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे.

सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस की गंभीर चूक (Justice Yashwant Varma Case Latest News)

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस और फायर अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनास्थल से कैश को ठीक से जब्त या सुरक्षित नहीं किया गया. स्टोर रूम को सील करने से पहले ही वहां मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई और नकदी (करेंसी नोटों) को गायब कर दिया गया. समिति ने जस्टिस वर्मा के रवैये को ‘टालमटोल वाला’ और ‘असंतोषजनक’ करार दिया है.

होगा ऐतिहासिक महाभियोग? (Justice Yashwant Varma impeachment)

इस भारी फजीहत के बाद जस्टिस वर्मा ने अप्रैल 2025 में ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया था. लेकिन पेंच यह है कि उनका नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजों की सूची में है. यह अपने आप में देश का पहला ऐतिहासिक मामला होगा, जब किसी जज के इस्तीफे के बावजूद जांच समिति ने उन्हें दोषी पाया है और अब शीतकालीन सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है.

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हालांकि, इस पूरे कांड में 2 सवाल आज भी अनसुलझे हैं. पहला- आखिर उस रात स्टोर रूम में असल में कितना कैश था? और दूसरा- घटना वाली रात 2 बजे स्टाफ से क्या बात हुई थी? इसका जवाब शायद महाभियोग की कार्यवाही के दौरान ही मिल सकेगा.

Shyamdatt Chaturvedi

श्यामदत्त चतुर्वेदी एक अनुभवी मीडिया पेशेवर हैं. वर्तमान में नोएडा 'भारत एक्सप्रेस' में पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले श्यामदत्त ने हिंदी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट राइटिंग, रिपोर्टिंग, एडिटिंग और डेटा एनालिसिस में गहरी विशेषज्ञता हासिल की है. इससे पहले उन्होंने जी न्यूज, ईटीवी भारत, टीएफआई मीडिया, वे2न्यूज और सैफायर मीडिया लिमिटेड (इंडिया डेली लाइव) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं. उन्होंने स्थानीय पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा तक की व्यापक कवरेज की. उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक से पत्रकारिता और जनसंचार में स्नातक (BJMC) करने के बाद, प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री (M.A.) हासिल की है.

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