Khatauli By Election 2022: साल 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में दोषी करार दिए गए निवर्तमान BJP विधायक विक्रम सैनी की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट रोक लगा दी है. ये आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने विक्रम सैनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार 21 नवंबर को होगी. हाईकोर्ट एमपी/एमएलए कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रहा था जिसमें निवर्तमान BJP विधायक विक्रम सैनी को दोषी ठहराया गया है.
मुजफ्फरनगर की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बीते 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को दोषी करार दिया था. दो साल की सजा मिलने की वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता 4 नवंबर को रद्द कर दी गई थी. जिसके बाद खतौली सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है.
27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में दंगा हुआ था. इस दंगे में 62 लोग मारे गए थे. इसी मामले में विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी. 15 लोगों को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था. तो वहीं एक आरोपी की मृत्यु भी हो गई है। विक्रम सैनी घटना के वक्त गांव के प्रधान थे।
कोर्ट से निवर्तमान BJP विधायक विक्रम सैनी को सजा सुनाए जाने के करीब एक महीने बाद उनके निर्वाचन क्षेत्र खतौली को रिक्त घोषित कर दिया गया था. खतौली सीट पर पांच दिसंबर को उपचुनाव (Khatauli By Election 2022) होना है. उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है तो वहीं सपा-रालोद गठबंधन ने मदन भैया प्रत्याशी बनाया है.
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Khatauli By Election 2022 में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी और सपा-रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया ने नामांकन दाखिल कर दिया है. हालांकि अब सबकी नजरें इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली कल की सुनावई पर है.
-भारत एक्सप्रेस
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