राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के शिवखोड़ी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए घातक आतंकी हमले के मामले में एक आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. NIA ने जम्मू की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट में आरोपी हाकम खान उर्फ हाकिम दीन को भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम [UA(P) Act] की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया है.
यह हमला 9 जून 2024 को हुआ था, जब अज्ञात आतंकियों ने शिवखोरी से कटरा जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर कंडा के पास झंडी मोड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी. इस हमले में बस चालक समेत 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 41 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे. आतंकियों की गोलीबारी के कारण बस चालक के सिर में गोली लगी, जिससे वह नियंत्रण खो बैठा और बस गहरी खाई में गिर गई. इस हमले का उद्देश्य आम जनता और जम्मू-कश्मीर आने वाले तीर्थयात्रियों के बीच डर और आतंक फैलाना था.
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर NIA ने इस मामले की जांच शुरू की और विस्तृत जांच के बाद आरोपी हाकम खान को गिरफ्तार किया. जांच के दौरान हाकम ने हमले की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की. NIA ने खुलासा किया कि यह हमला तीन आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिन्हें हाकम ने सक्रिय रूप से रसद समर्थन, भोजन और ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई थी. इसके अलावा, उसने हमले के स्थान की पहचान में भी मदद की थी. इस मामले की जांच अभी जारी है.
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-भारत एक्सप्रेस
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