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दिल्ली शराब नीति घोटाला: Manish Sisodia की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी; नहीं मिली राहत

Manish Sisodia: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है. कोर्ट ने सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाया है.

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कहा था कि जांच लगभग पूरी हो गई है. ईडी के मामले में सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका की जांच की जा रही है. सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा था कि हम 4 जून के बाद के घटनाक्रम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देंगे, जिसके चलते हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा.

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सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया था कि सिर्फ केजरीवाल की भूमिका की जांच अभी चल रही है. बाकी सभी आरोपियों के मामले में जांच पूरी हो गई है. सीबीआई के वकील ने कोर्ट से यह भी कहा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट को लेकर जो बयान दिया था, वह बयान केजरीवाल को छोड़कर बाकी आरोपियों के लिए था. बता दे कि मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ईडी और सीबीआई की ओर से तीन जुलाई तक दिल्ली शराब नीति मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दिया जाएगा.

जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में ईडी और सीबीआई द्वारा अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के बाद मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिकाओं पर विचार के लिए फिर से आग्रह कर सकते है. बता दें कि ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में आरोप में एफआईआर दर्ज की. बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी थी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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