उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आय को बढ़ाए जाने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है. ऐसे में योगी सरकार ने सत्र 2023-24 में धान खरीद के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार ने सत्र 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है जो कि जो कि 31 अगस्त तक की चलाई जाएगी.
योगी सरकार ने धान खरीद के संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि किसानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रेजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट और पोर्टल भी लांच किया है जिस पर 31 अगस्त तक सभी किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार रजिस्टर किसान से ही धान की खरीद की जाएगी. प्रदेश में किसानों की धान की बिक्री के लिए खाद एवं रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in अथवा विभाग कि मोबाइल ऐप UP Kissan Mitra पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. योगी सरकार ने किसानों की किसी भी समस्या की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 1800 150 भी जारी किया है.
योगी सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं बुंदेलखंड में धान की खरीद के लिए 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक की तिथि निर्धारित की है, जिसमें लखनऊ मंडल के हरदोई ,सीतापुर, लखीमपुर और मुरादाबाद, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा और झांसी मंडल शामिल है. वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक धान की खरीद की जाएगी, जिसमें की लखनऊ मंडल के उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, मिर्जापुर मंडल शामिल है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य विभाग व अन्य क्रय एजेंसी 4000 क्रय केंद्र संचालित करने की योजना तैयार कर रही है, जो कि सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक संचालित रहेंगे.
धान खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश जारी किए हैं, जिसके चलते सरकार इस बार किसानों से धान खरीद के भुगतान के लिए पीएफएमएस का प्रयोग करके किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे भुगतान करेगी. इसके लिए किसानों का बैंक खाता आधार एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप के साथ सक्रिय होना आवश्यक है. किसानों की सुविधा के लिए नॉमिनी की व्यवस्था की गई है. खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 में गेहूं धान खरीद के लिए पूर्व में पंजीकरण करा चुके किसानों को धान बिक्री के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें सिर्फ पंजीकरण को संशोधित कर दोबारा लॉक करना होगा.
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