मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है, यह कदम मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद उठाया गया है. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब विधानसभा में कांग्रेस की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था. बिरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया गया.
इससे पहले, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों ने राजभवन में एक बैठक की थी, जहां अधिकारियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और उनके ऑपरेशनल गतिविधियों के बारे में जानकारी दी.
राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लिया जाता है, जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालन नहीं कर पाती है. इन घटनाक्रमों के बीच, बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद संबित पात्रा मणिपुर दौरे पर थे और उन्होंने 12 फरवरी 2025 को 24 घंटे के भीतर दो बार अधिकारियों से मुलाकात की.
ये भी पढ़ें: ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक रोक
-भारत एक्सप्रेस
केरल के कोच्चि में तेज रफ्तार मिनी कूपर कार की टक्कर से तीन छात्रों की…
UP Election 2027: असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में 2027 चुनाव को '99 बनाम 1' की…
Delhi Metro Murder: दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन पर सीट के विवाद में पूर्व…
यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में सऊदी गठबंधन…
Shivraj Singh Chouhan: केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में कोसमी गांव…
Pakistan News: पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा में संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के…