Railway ticket penalty rules: में बिना टिकट यात्रा करने वाले और निर्धारित श्रेणी से अलग कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब नियम और सख्त होने जा रहे हैं. रेलवे प्रशासन ने ऐसे यात्रियों पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि बढ़ाने का फैसला किया है. नई व्यवस्था एक जुलाई से लागू होगी, जिसके बाद बिना टिकट या गलत श्रेणी के डिब्बे में यात्रा करने पर यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा.
अब तक बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने या सामान्य टिकट लेकर स्लीपर, एसी अथवा किसी अन्य उच्च श्रेणी के कोच में सफर करने पर न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था. वहीं रेलवे ने अब इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. इसके साथ ही यात्री द्वारा तय की गई दूरी और संबंधित श्रेणी के किराए के अनुसार अतिरिक्त शुल्क भी वसूला जाएगा.
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव नियमों के उल्लंघन को रोकने और यात्रियों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है. रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों में किए गए संशोधन और जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत लागू नई व्यवस्था के अनुसार जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है. विशेष रूप से धारा 137 और धारा 138 के तहत निर्धारित दंड राशि में संशोधन किया गया है.
रेलवे का मानना है कि कई बार यात्री कम किराए वाले टिकट लेकर स्लीपर या अन्य आरक्षित कोचों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे आरक्षित यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की वजह से ट्रेनों में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बनती है. नए नियमों से ऐसे मामलों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी.
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हरदोई रेलवे स्टेशन से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री लखनऊ, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर समेत कई प्रमुख शहरों की यात्रा करते हैं. त्योहारों, छुट्टियों और भीड़भाड़ के समय बिना आरक्षण स्लीपर कोच में प्रवेश करने या बिना टिकट यात्रा करने की शिकायतें सामने आती रही हैं. ऐसे यात्रियों के खिलाफ अब रेलवे की कार्रवाई पहले से ज्यादा सख्त होगी. रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले सही टिकट लें और अपनी निर्धारित श्रेणी के कोच में ही सफर करें. नियमों का पालन करने से न केवल जुर्माने से बचा जा सकता है, बल्कि अन्य यात्रियों को भी बेहतर यात्रा सुविधा मिलती है.
भारत एक्सप्रेस
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