रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. आरबीआई ने 21 अक्टूबर से चार NBFC-MFI के लोन की मंजूरी देने से लेकर लोन के डिसबर्सल पर रोक लगा दी है. इस आदेश के तहत इन चारों कंपनियों को जानकारी मुहैया करा दी गई है.
जिन कंपनियों पर कार्रवाई की गई है, उसमें चेन्नई की आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और कोलकाता की अरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का नाम शामिल है. इसके अलावा दो NBFC कंपनियां हैं, इसमें दिल्ली की डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और बेंगलुरु बेस्ड नवी फिनसर्व लिमिटेड का नाम शामिल है. इन सभी को लोन की मंजूरी देने से लेकर लोन के डिसबर्स करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.
रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने आदेश में कहा कि इन चारों कंपनियों के वेटेड एवरेज लेडिंग रेट और कॉस्ट ऑफ फंड पर ब्याज के स्प्रेड के ज्यादा पाए जाने पर प्राइसिंग पॉलिसी में मटेरियल सुपरवाइजरी चिंताओं के चलते ये कार्रवाई की गई है, जो RBI के फेयर प्रैक्टिस कोड के अनुसार नहीं है.
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9 अक्टूबर, 2024 को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि आरबीआई कुछ एनबीएफसी के कामकाज पर नजर रखे हुए हैं और वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा.
-भारत एक्सप्रेस
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