दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में राऊज एवेन्यु कोर्ट ने बीजेपी नेता करनैल सिंह को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने करनैल सिंह से 3 मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है. यह मामला करनैल सिंह द्वारा सत्येंद्र जैन पर लगाए गए भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ा हुआ है.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से यह पूछा था कि भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में कैसे चल सकता है, जबकि वे खुद शिकायतकर्ता हैं, न कि आरोपी. इस पर जैन के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि कोई पूर्व विधायक शिकायतकर्ता है तो वह विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है.
सत्येंद्र जैन ने कहा कि करनैल सिंह ने आरोप लगाए थे कि उनके घर से 37 किलो सोना बरामद किया गया और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है. साथ ही, यह आरोप भी लगाया कि जैन ने भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की. इसके अलावा, करनैल सिंह ने यह भी कहा कि जैन भू-माफिया हैं और उन्हें फिर से जेल भेजा जाएगा. सत्येंद्र जैन ने इन आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया और कहा कि बीजेपी उनकी छवि को खराब कर रही है.
बीजेपी नेता करनैल सिंह ने 2020 विधानसभा चुनाव में शकूरपुर बस्ती सीट से सत्येंद्र जैन को हराया था. करनैल सिंह को 56,869 वोट मिले, जबकि सत्येंद्र जैन को 35,871 वोट ही मिले.
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