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संभल जामा मस्जिद विवाद: हरिहर मंदिर दावे पर सर्वे होगा या नहीं? इलाहाबाद HC आज सुनाएगा बड़ा फैसला

Sambhal Jama Masjid Case: संभल की जामा मस्जिद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है. यह फैसला यह तय करेगा कि जामा मस्जिद परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा या नहीं. हिंदू पक्ष की मांग पर पहले सिविल कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दिया था. लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई थी और मामले की विस्तृत सुनवाई की.

हरिहर मंदिर होने का दावा

हिंदू पक्ष का कहना है कि वर्तमान जामा मस्जिद असल में एक प्राचीन हरिहर मंदिर थी. उनका आरोप है कि मुगल सम्राट अकबर ने 1526 में मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनवाई थी. इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और मंदिर का मालिकाना हक मांगा था.

सिविल कोर्ट ने दिया था सर्वे का आदेश

19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था. सर्वे का उद्देश्य था यह जानना कि क्या मस्जिद के नीचे किसी पुराने ढांचे के अवशेष मौजूद हैं. सर्वे शुरू होते ही इलाके में तनाव फैल गया. हिंसा भड़क उठी, जिसमें कई लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हुए. पुलिस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया.

मस्जिद कमेटी ने सिविल कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को मामले में आगे सुनवाई से रोक दिया और मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सर्वे पर स्थायी रोक लगाने की मांग की.

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हाईकोर्ट ने रोक लगाकर शुरू की सुनवाई

8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई शुरू की. अदालत ने सभी पक्षों को विस्तार से सुना. हिंदू पक्ष, मस्जिद कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सभी ने अपनी-अपनी बात रखी.

15 मई को फैसला सुरक्षित

पूरी बहस के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने 15 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब यह फैसला सोमवार दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा. इस फैसले से तय होगा कि मस्जिद परिसर में सर्वे होगा या नहीं. साथ ही यह मामला भविष्य की दिशा तय कर सकता है कि धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसे विवादों में कोर्ट का रुख क्या होगा.

-भारत एक्सप्रेस 

विशाल तलवार

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