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“1 घंटे के भीतर चीफ सेक्रेटरी का हो चयन”, Supreme Court का केजरीवाल सरकार को अल्टीमेटम

Delhi Chief Secretary:  केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच रस्साकशी कम होने का नाम नहीं ले रही. अब दोनों सरकार के बीच दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के चयन को लेकर ठन गई है. हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव को चुनने का रास्ता बता दिया है. साथ ही दिल्ली सरकार से कहा है कि वह सुझाए गए नामों पर एक घंटे के अंदर ही फैसला ले. इसके अलावा जिन नामों का पैनल सुझाएगा उन्हें गुप्त रखना है. उस व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया पर न उछाले. इसके साथ ही उन्होंने एलजी वीके सक्सेना को आदेश दिया है कि सिविल सर्वेंट्स का पैनल बनाकर कोर्ट को बताए.

केंद्र के सुझाव पर हो चीफ सेक्रेटरी का चयन

बता दें कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है. इस बीच चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के केजरीवाल सरकार को आदेश दिया है कि किसी भी हाल में 1 घंटे के भीतर केंद्र जिन नामों को राज्य सरकार को सुझाव देगा. इनमें से किसी एक को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया जाए.  बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार का कहना था कि चीफ सेक्रेटरी के चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में बदलाव के बाद चीफ सेक्रेटरी का चुनाव जल्द करना बेहद जरूरी हो गया है.

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चीफ जस्टिस के बेंच में दायर की गई थी याचिका

बता दें कि केजरीवाल सरकार ने चीफ जस्टिस के बेंच में एक याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि 30 नवंबर को रिटायर होने जा रहे नरेश कुमार की जगह पर नए चीफ सेक्रेटरी का चुनाव केंद्र सरकार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से सलाह लेकर करना चाहिए. केजरीवाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील एएम सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार को आप सरकार से सलाह लेकर ही चीफ सेक्रेटरी नियुक्त करना चाहिए. हालांकि, एलजी की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पहले भी चीफ सेक्रेटरी के नामों को लेकर चर्चा की गई है. अब हम ये नहीं चाहते कि केजरीवाल सरकार एक बार फिर से नामों को सोशल मीडिया पर उछाले. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 1 घंटे के भीतर मुख्य सचिव को नियुक्त करने के लिए कहा. वहीं अदालत ने साफ तौर पर कहा कि नामों को सोशल मीडिया पर न उछाला जाए.

-भारत एक्सप्रेस

 

Rakesh Kumar

Sr. Sub-Editor

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