कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग की तरफ से दिए गए बकाया वसूली नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस ने यह याचिका दायर की है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 100 करोड़ रुपये बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर विभाग के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ अपील किए जाने पर याचिकाकर्ता यानी कांग्रेस को कैसे कह सकता है कि वह वापस ट्रिब्यूनल के पास जाए? हाई कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करके सही नहीं किया. वही आयकर विभाग की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और चुकी चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई नही करेंगे.
जबकि कांग्रेस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल को आर्थिक रूप से पंगु करने के लिए टैक्स टेरीरिज्म का आरोप लगाया था. आयकर विभाग के कांग्रेस से अब तक कुल 3,567 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड कर ली है. रिपोर्ट के मुताबिक 2014-15(663करोड़ रुपये), 2015-16 (करीब 664 करोड़ रुपये) और 2016-17 (करीब 417 करोड़ रुपये) से संबंधित है. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि अधिकारियों ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली टैक्स छूट समाप्त कर दी है और पार्टी पर टैक्स लगा दिया है.
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