Rural Development Fund Case: रूरल डेवलपमेंट फंड बकाया मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगा. पंजाब सरकार के वकील ने सीजेआई के समक्ष मेंशनिंग कर कहा कि केंद्र सरकार ने आरडीएफ रोक रखा है. इसको लेकर पंजाब सरकार ने याचिका दायर की है. लिहाजा याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के अलग-अलग फंड के तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपये रोक रखे हैं.
याचिका में क्या कहा गया है?
याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने पंजाब की मंडियों में बिकने वाली धान और गेहूं पर लगने वाला तीन फीसदी देहाती विकास फंड और तीन फीसदी मंडी फीस अदा नहीं की है. खरीफ की साल 20121-22 का 1110 करोड़, साल 2022-22 की रबी का 650 करोड़, साल 2022-23 की खरीफ का 1112 करोड़ और साल 2022-23 की रबी की फसल का 765 करोड़ यानी कुल 3637 करोड़ रुपए आरडीएफ का बकाया है जो केंद्र सरकार अदा नहीं कर रही है. इसके अलावे मंडी की फीस भी तीन फीसदी की बजाए दो फीसदी ही दी जा रही है.
मंत्रालय ने पहले गेंहू और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3 के बजाए 2 फीसदी ग्रामीण विकास कोष और 2 फीसदी मार्केट फीस देने का वादा किया था. ये राज्य सरकार द्वारा लगाए गए वैधानिक शुल्क है. कथित तौर पर केंद चाहता था कि राज्य सरकार लिखित रूप में उसके प्रस्ताव पर सहमत हो, लेकिन आप सरकार ने इसे स्वीकार नही किया. राज्य की अनिश्चित वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार कम स्लैब को स्वीकार नही करना चाहती है. बता दें कि आरडीएफ का मामला संसद में उठ चुका है.
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इसे सदन में उठते हुए केंद्र सरकार से फंड जारी करने का आग्रह किया था. राघव चड्ढा ने कहा था कि केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फंड के तहत 5600 करोड़ रुपये, मंडी बोर्ड के तहत 1100 करोड़ नेशनल हेल्थ मिशन के 1100 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के 180 करोड़ और कैपिटल क्रिएशन के तहत 1800 करोड़ रुपये के फंड रोक रखे है.
-भारत एक्सप्रेस
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