ताहिर हुसैन. (फाइल फोटो)
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के सदस्य के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत पैरोल प्रदान कर दी.
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सरकार से संबंधित तिथि पर नामांकन पत्र दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने तथा उससे पहले और बाद में औपचारिकताओं को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 जनवरी है. जांच 18 जनवरी को होगी और. मतदान 5 फरवरी को होना है.
न्यायमूर्ति हुसैन को नामांकन पत्र भरने के दौरान मोबाइल या लैंडलाइन व इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करने को कहा है. साथ ही नामांकन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के अलावा किसी भी अन्य से बातचीत नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके अलावा मीडिया से बात नहीं करने को कहा है. नामांकन के दौरान परिवार के सदस्य मौजूद रहने, लेकिन उन्हें नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें नहीं खींचने या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने को कहा है.
-भारत एक्सप्रेस
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