तेज प्रताप-ऐश्वर्या
Patna: लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की ऐश्वर्या के साथ शादी और शादी के बाद होने वाला घरेलू विवाद काफी चर्चा में रहा. दोनों के तलाक और ऐश्वर्या द्वारा दाखिल घरेलू हिंसा का मुकदमा जहां पटना हाई कोर्ट में चल रहा है. वहीं बीते बुधवार को कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करते हुए तेज प्रताप यादव को आदेश दिया है कि वह महीने भर के अंदर ऐश्वर्या के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करें. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मकान का किराया, बिजली बिल भी तेज प्रताप को उठाना होगा.
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर 2023 की तारीख दी है. कोर्ट ने तेज प्रताप को ऐश्वर्या के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटना करने से भी मना किया है.
लोअर कोर्ट से मामला पहुंचा था हाई कोर्ट
तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के बीच कलह की खबरों के बीच तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पटना की निचली अदालत (फैमिली कोर्ट) में मामले के पहुंचने पर ऐश्वर्या ने तेज प्रताप के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया था. तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने ऐश्वर्या के लिए भरण पोषण भत्ता का तो निर्धारण कर दिया लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या को राहत नहीं दी. वहीं ऐश्वर्या ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की.
घरेलू हिंसा पर सख्त दिखा हाई कोर्ट
हाई कोर्ट की ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ऐश्वर्या की सुरक्षा को लेकर आदेश दिया. कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐश्वर्या के साथ अब किसी तरह की कोई घरेलू हिंसा नहीं होनी चाहिए. वहीं कोर्ट ने ऐश्वर्या को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया. इसके अलावा हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट को घरेलू हिंसा मामले में एक बार फिर से सुनवाई का आदेश दिया है. पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बैजंथ्री और अरूण कुमार झा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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तेज प्रताप-ऐश्वर्या की शादी काफी धूमधाम से हुई थी. लेकिन शादी के मात्र 6 महीने के अंदर ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी. बता दें कि दोनों की यह शाही शादी मई 2018 में हुई थी. 6 महीने में दोनों के बीच कलह इतना बढ़ गया कि तेज प्रताप यादव ने पटना हाईकोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी थी.
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